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बकरीद पर क़त्ल के खिलाफ डाली याचिका, SC ने कहा, "मजहब में नहीं देंगे दखल"



ऐसा नहीं है की सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ दीपावली, दही हांड़ी, होली इत्यादि के खिलाफ ही याचिका डाली जाती है 
साल 2015 और साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में बकरीद पर होने वाले जानवरों के कत्लेआम के खिलाफ भी  याचिका डाली गयी थी 

होली दीपावली दही हांड़ी जलीकट्टू इत्यादि पर तो सुप्रीम कोर्ट याचिका को सुनता भी है और फैसले भी सुनाता है पर जब बकरीद पर याचिका डाली गयी तो देखिये माननिये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 

2016 में याचिका को सुनने से इंकार किया 

2015 में याचिका को सुनने से इंकार किया
साल 2015 में और साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर जानवरो के कत्लेआम के खिलाफ डाली गयी याचिका को ख़ारिज कर दिया, याचिका को सुनने से भी इंकार कर दिया 
याचिका पर बहस से भी इंकार कर दिया 

कोर्ट ने हर बार यही कहा की, बकरीद में जानवरों का क़त्ल धार्मिक मामला है और  धार्मिक मामले में हम दखल नहीं देंगे 

कोर्ट बकरीद को धार्मिक मामला मानता है पर दीपावली, होली, नवरात्री, जलीकट्टू, दही हांड़ी 
कोर्ट इनको धार्मिक मामला नहीं मानता