सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमे मांग करी गयी थी की 2 बच्चों का कानून बना दिया जाये, 2 से अधिक बच्चे करने की छूट न हो, और जनसँख्या को नियंत्रित कर दिया जाये
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, इस याचिका को वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया था पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, मतलब साफ़ है की जनसँख्या नियंत्रण कानून कोर्ट को पसंद नहीं आया
Supreme Court rejects PIL which sought mandatory two-child policy.— ANI (@ANI) March 9, 2018
बता दें की अधिक जनसँख्या भारत के लिए बेहद खतरनाक है, और इसमें भी एक समुदाय अजेंडे के तहत जो जनसँख्या विस्फोट कर रहा है उस से भारत का भविष्य खतरे में है, जिसे लेकर अश्विनी उपाध्याय ने PIL दाखिल की थी की 2 से अधिक बच्चे पैदा करने की छूट न हो पर इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया
अब जनसँख्या नियंत्रण के लिए सरकार को ही संसद में कानून बनाना होगा, जो की बेहद जरुरी है, चीन ने भी जनसँख्या नियंत्रण कानून को बनाया हुआ है, और ये भी एक वजह है की चीन इतनी तरक्की कर रहा है